ब्रेकिंग
भिलाई में दुर्ग पुलिस का तड़के कॉम्बिंग अभियान, किरायेदारों और संदिग्धों की हुई जांच दुर्ग के बांबे आवास उरला में 19 वर्षीय युवक की हत्या, वारदात के चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार दशहरा विवाद ने लिया हिंसक रूप, युवक पर चाकू से हमला करने वाला बालक गिरफ्तार पुलिस स्मृति दिवस पर प्रथम वाहिनी छसबल, भिलाई में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि, पुलिस महानिरीक्... दुर्ग में स्टील प्लांट में दुर्घटना के बाद जे.डी. स्टील इंडस्ट्रीज के निदेशक और ठेकेदार के खिलाफ एफआ... पुलिस स्मृति दिवस पर नवागढ़ थाना प्रभारी टीआई श्री मनीकांत पाण्डेय सहित पुलिस स्टाफ का सम्मान जवाहर नगर में धूमधाम से मना दशहरा उत्सव, महापौर की उपस्थिति में रावण,के पुतले का दहन, दुर्ग में आज होगा ऐतिहासिक महाकन्या भोज, शोभायात्रा के बाद कन्याओं को कराया जाएगा भोज मां चंडिका मंदिर में नवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु प्रेम प्रसंग के विवाद में युवती के मंगेतर पर जानलेवा हमला, मिर्च पाउडर डालकर धारदार हथियार से वार कर...
छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम दुर्ग ने बनाए डॉग फीडिंग ज़ोन

दुर्ग/22 जनवरी, नगर पालिक निगम।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 के अनुपालन में नगर निगम दुर्ग द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 60 वार्डों में आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु डॉग फीडिंग ज़ोन का निर्माण किया गया है।नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य शहर में मानव एवं पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आवारा कुत्तों को लेकर उत्पन्न होने वाली अप्रिय घटनाओं की रोकथाम करना है।

इसके तहत प्रत्येक वार्ड में निर्धारित स्थानों पर डॉग फीडिंग प्वाइंट विकसित किए गए हैं।दुर्ग नगर निगम द्वारा समस्त शहरवासियों से अपील की जाती है कि वे आवारा कुत्तों को केवल निर्धारित एवं निर्मित डॉग फीडिंग ज़ोन में ही भोजन कराएं, जिससे यातायात, राहगीरों एवं स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना की आशंका न रहे।

  • नगर निगम द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित डॉग फीडिंग ज़ोन के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर आवारा कुत्तों को भोजन कराना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
  • इस संबंध में नगर निगम महापौर अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।

नागरिक आवारा कुत्तों को केवल निर्धारित डॉग फीडिंग ज़ोन में ही भोजन कराएं, ताकि शहर में शांति, सुरक्षा एवं व्यवस्था बनी रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button